केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को खत्म किया था । अब अनुच्छेद 370 के खत्म होने के एक साल के बाद एक और खुशखबरी सरकार ने दी है।
खरीद सकेंगे मकान ,दुकान और फैक्ट्री
अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में रहने के लिये जमीन खरीद सकेगा । यही नही, वहां पर जमीन खरीदकर दुकान और फैक्ट्री भी बनाई जा सकेगी । काफी समय से इस बात को लेकर केंद्र सरकार गंभीर थी ।
अब मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने इस विषय मे अधिसूचना भी जारी की है ।गृहमंत्रालय द्वारा जारी ये अधिसूचना जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जारी की गई है ।
लोकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नही
जम्मू कश्मीर में जमीन ( मकान , दुकान और फैक्ट्री योग्य) खरीदने के लिए वहाँ के किसी लोकल डॉक्यूमेंट या प्रूफ की जरुरत नही होगी । भारत का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकेगा । उसके लिए उसके पास खुद के वैलिड कागजात होने चाहिए । पहले सिर्फ लोकल प्रूफ के आधार पर ही खरीदने बेचने का नियम था ।
पहले क्या था नियम
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के पहले देश के अन्य राज्य से कोई नागरिक वहां पर रहने के लिए घर नही खरीद सकता था। साथ ही फैक्ट्री और दुकान खरीदने पर भी रोक थी । धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया । जिसके तहत नियमो को बदला जा रहा है ।
खेती की जमीन पर जारी रहेगी रोक
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार वहां पर रहने के लिए मकान ,दुकान और फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी जा सकती है । खेती योग्य जमीन की बिक्री पर रोक यथावत लगी रहेगी । अभी सरकार ने खेती की जमीन खरीदने पर रोक जारी रखी है