आखिरकार कई दिनों तक चले घटनाक्रम के बाद रिपब्लिक भारत के एडीटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल गयी ।
अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है । सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि ऐसे किसी की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाना न्याय का मख़ौल बनाने जैसा है ।
सुप्रीम कोर्ट ने रायगढ़ पुलिस को तुरंत रिहाई के आदेश दिये है । इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वाकई पूछताछ करने के लिये गिरफ्तारी की जरूरत थी । साथ ही इसे व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला बताया ।
विचारधाराओं के मतभेद के आधार पर किसी के ऊपर कार्यवाही करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप किसी को पसंद नही करते तो उस चैनल को न देखे । अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों को नही देखेगा तो हम गंभीर परिस्थितियों की तरफ बढ़ रहे है।
बता दे कि अर्नब गोस्वामी ने हाई कोर्ट के जमानत न देने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई करते हुए रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत मिली है।