Wednesday, September 11, 2024

आज नहीं कराया पैन और आधार लिंक तो भरना पड़ेगा 10,000 तक का जुर्माना

मार्च को साल का फाइनेंशियल महीना भी कहा जाता है. इसमें मार्च के महीने में 31 तारिख से पहले सभी फाइनेंशियल कामो को पूरा करना होता है नहीं तो आगे चलकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.आज पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारिख निर्धारित की गयी थी, ऐसे में जानकारी के अनुसार जिन्होंने अब तक यह ज़रूरी काम नहीं करवाया है उन्हें आगे चलकर 10000 तक का जुर्माना भुगतना पदसगा. इसके अलावा और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

31 मार्च 2023 तक का मिलेगा समय, नहीं हटेगा जुर्माना

आज यानी 31 मार्च को पैन और आधार लिंक करवाने का आखिरी दिन है, ऐसे में जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है की यदि अभी यह ज़रूरी काम नहीं किया तो आपका पैन इनऑपरेटिव तो नहीं होगा लेकिन आप जुर्माने से नहीं बच सकेंगे. आगे जानकारी है की यदि 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है.

सीबीडीटी ने भेजा नोटिस

सीबीडीटी के सर्कुलर के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर Income Tax Rules, 1962 को संशोधित किया गया था. इस संशोधन के अनुसार 31 मार्च 2022 तक भारत के नागरिकों को अपना आधार पैन से लिंक करवाना अनिवार्य किया था, हालाँकि यह भी संशोधन में बताया था की लोगो को 31 मार्च 2022 तक का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन वह एक जुर्माने के साथ दिया जायेगा.

क्यों ज़रूरी है आधार को पैन से लिंक करवाना

2017 में पास हुए बजट के अनुसार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया था. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार नई धारा 139AA जोड़ी गई थी. धारा 139AA के अनुसार, उन लोगो को जिन्हे 1 जुलाई 2017 को पैन वितरित किया गया था, और आधार कार्ड के योग्य है, उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा, यदि नियत तारीख की समाप्ति से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है. आयकर रिटर्न रजिस्टर करने के लिए और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने के लिए भी आधार संख्या का उल्लेख करना ज़रूरी है.

ऐसे करें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक

आधार को पैन कार्ड से लिंक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हिअ. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलें और आधार लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. वहां मांगी गयी जानकारी में उपर्युक्त जानकारी भरें उसके बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें. प्रतिक्रिया पूरी होने पर आपका आधार और पैन आपस में आसानी से लिंक होजायेगा.

 

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